औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट।
किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने आज नबीनगर थाना कांड संख्या 150/12 में सुनवाई करते हुए दो किशोर को भादवी की धारा 364ए /34 में दोषी करार देते हुए प्लेस ओफ सेफ्टी भेज दिया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि 28/05/22 को सज़ा सुनाई जाएगी, दोनों किशोर पर आरोप है कि 10/10/12 को फिरोती के लिए एक नाबालिग को नबीनगर में अपहरण किया था, पुलिस के अथक परिश्रम से नाबालिग को अपहरणकर्ता के चुंगल से निकालने में सफलता मिली थी, घटना के दस वर्ष बाद 28/05/22 को किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद इस मामले में फैसला सुनायेगा,