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लुट के दौरान हुई हत्या के आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे तीन अमित कुमार सिंह ने फेसर थाना कांड संख्या 18/16 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त विष्णु गुप्ता विराटपुर औरंगाबाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त को 02/05/23 को भादंवि धारा 302/392/411/34 मे दोषी ठहराया गया था और बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था एपीपी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि आज़ सज़ा के बिन्दु पर अभियुक्त विष्णु गुप्ता को भादंवि धारा 302 में सश्रम आजीवन कारावास,दस हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर छः माह अतिरिक्त कारावास होगी, धारा 392 में दस साल सश्रम कारावास,दस हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर छः माह अतिरिक्त कारावास, तथा धारा 411 में तीन साल की सजा, पांच हजार जुर्माना , जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी, अधिवक्ता ने बताया कि चर्चित कांड के सूचक रविरंजन शाहपुर ने बताया कि 13/05/16 को सहोदर भाई धर्मजीत कुमार को विष्णु गुप्ता और सुमंत कुमार ने मिलकर टेम्पु लूट के दौरान हत्या कर दिये थे, घटना के कुछ दिन बाद सुमंत की मृत्यु हो गई थी ,आज़ सज़ा के बिन्दु पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अभियुक्त का पहला अपराध है, अविवाहित हैं, पारिवारिक दायित्व है, एपीपी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अपराध समाज में बढ़ रहे हैं कुछ युवा खुब कमाने के लालच में गैर-कानूनी गलत रास्ते चुन लेते हैं जिससे इस तरह के अपराध कारित होता है,यह अपराध क्षमा योग्य नहीं है , सख्त सज़ा दी जाए, दोनों पक्षों के सुनने के पश्चात न्यायालय ने फैसला सुनाया जिसे सुनकर अभियुक्त को भरी कोर्ट में अपने किये पर आत्म ग्लानि महसूस हुई।

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