औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे दस रत्नेश्वर कुमार सिंह ने एस टी आर 25/90, कुटुंबा थाना कांड संख्या 26/89 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक अभियुक्त बृजा राम सुल्तानी हरिहरगंज पलामू को भादंवि धारा 302 और 201 में दोषी करार दिया है और सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 27/02/23 निर्धारित किया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस हत्या के मुकदमे में कुल पांच अभियुक्त बनाया गया था जिसमें तीन की मृत्यु हो गई है एक अन्य अभियुक्त रामवेश राम हरिहरगंज पलामू साक्ष्य के अभाव में आज रिहा किया गया है अधिवक्ता ने बताया कि सेमरा कुआं कुटुंबा में फरवरी 1989 में एक लावारिश लाश मिली थी चोकीदार ने इसकी सूचना थाना को दी और 26/02/89 को पोस्टमार्टम कराया गया, मृतक के परिजनों को मृतक अकल यादव घुसरूआ हरिहरगंज पलामू की तलाश थी उन्हें एक लाश कुटुंबा थाना में बरामदगी की सुचना मिली मृतक के परिजनों ने मृतक के कपड़ा और चेहरा के फोटो से पहचान कर कुल पांच अभियुक्तों पर हत्या कर साक्ष्य छुपाने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि अभियुक्त बृजा राम के साथ मृतक का कारोबार चलता था पैसा विवाद के अभियुक्तों ने मिलकर अकल यादव की हत्या कर लाश कुआं में डाल दिया था अधिवक्ता ने बताया कि आठ मृतक के परिजनों ने घटना के समर्थन में गवाही थी ,आज अभियुक्त बृजा राम को बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है सज़ा 27 फरवरी को सुनाई जाएगी।