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नगर निकाय चुनाव में तय सिमा से ज्यादा खर्च नहीं करेंगे प्रत्याशी , खर्च का समय से देना होगा ब्योरा

निशांत कुमार , खबर सुप्रभात

आज रफीगंज ब्लॉक सभागार में नगर पंचायत चुनाव में खड़े सभी अभ्यर्थियों को व्यय अनुश्रवण कोषांग द्वारा चुनाव खर्च संबंधित जानकारी दी गई व्यय अनुश्रवण कोषांग की तरफ से राज्य कर सहायक आयुक्त मनोज कुमार पाल ने अभ्यार्थियों को संबोधित करते हुए बताएं कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार प्रत्येक अभ्यार्थियों को निर्वाचन में तय सीमा के अधीन ही व्यय करना है। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत के किसी वार्ड सदस्य के लिए यह सीमा ₹20000 है जबकि नगर परिषद वार्ड सदस्य के लिए यह सीमा ₹40000 है नगर पंचायत और नगर परिषद के मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के लिए खर्च की सीमा वार्डवार निर्धारित राशि उस निकाय के कुल वार्डों की संख्या के गुणक की आधी होगी उन्होंने आगे कहा कि जो भी अभ्यार्थी अपने सभी खर्चो का सही व्योरा अपने व्यय पंजी में दर्ज नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी उन्होंने यह भी कहा कि अभ्यर्थी अथवा उनके अभिकर्ता द्वारा अपने व्यय संबंधी लेखा का सही-सही संधारण व्यक्ति में ही अंकित किया जाएगा किसी अन्य पंजी में नहीं व्यय अनुश्रवण कोषांग की तरफ से राज्य कर सहायक आयुक्त मनोज कुमार पाल ने चुनाव में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के व्यय से संबंधित एक बिंदु पर चर्चा की और उनके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया उन्होंने

अभ्यर्थियों को स्पष्ट रूप से कहा कि तय सीमा के अंदर ही खर्च करें एवं व्यय पंजी में दैनिक खर्च का विवरण अंकित करें उन्होंने आगे कहा कि वे अनुश्रवण कोषांग द्वारा गठित लेखा दल के द्वारा प्रत्येक नगर पंचायत और नगर परिषद में अभ्यर्थियों द्वारा खर्च किए जा रहे व्योरों की जांच की जाएगी उन्होंने यह भी कहा कि निर्वाचन परिणाम की घोषणा के दिन से 30 दिनों के अंदर प्रत्येक अभ्यार्थियों की व्यय से संबंधित व्योरों की जांच की जाएगी इसकी जानकारी लेखा दल के द्वारा व्यय पंजी की जांच की समय दी जायेगी

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