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न्यायालय के आदेश पर रूका वेतन

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट


आज किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 27/21 में सुनवाई करते हुए अनुसंधानकर्ता संतोष कुमार और बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार मेहता के वेतन रोकने का आदेश आरक्षी अधीक्षक औरंगाबाद और कोषागार पदाधिकारी औरंगाबाद को दिया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि 15/02/21 को
केस दर्ज किया गया था कानून के अनुसार छोटे और गंभीर अपराध के मामलों में दो माह के भीतर वाद दैनिकी और आरोप पत्र दाखिल करना आवश्यक होता है,मगर नियम का पालन नहीं हुआ, 16/07/22 को भी लेटर भेजा गया था किन्तु आज तक किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद में बहुप्रतीक्षित दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया जो न्यायिक आदेश का अवमानना है इस कारण वाद प्रक्रिया लंम्बीत है अंततः विवश होकर किशोर न्याय परिषद ने वेतन रोकने का आदेश जारी किया है

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