औरंगाबाद: अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
जिला उपभोक्ता अदालत की उपलब्धि बढ़ती जा रही है इसी क्रम में अभियोग संख्या -09/22 में सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता अदालत के सदस्य बद्रीनारायण सिंह ने विपक्षी ब्रांच मैनेजर इंडियन बैंक नवजादिक कम्प्लेक्स पुरानी जीटी रोड औरंगाबाद पर वांरट जारी किया था जिसके बाद बैंक मैनेजर और शिकायतकर्ता उदय कुमार शाहपुर अखाड़ा वार्ड नं 26 औरंगाबाद के बीच मामले को लेकर सन्धि गया और दोनों पक्षों ने मामले निष्पादन का आवेदन दिया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि शिकायतकर्ता के क्रेडिट कार्ड खाते से नवम्बर 2020 में विभिन्न तिथियों को कुल मिलाकर 35700 रू खाते से काट लिया गया जबकि आवेदक ने कोई लेना-देन नहीं करने की बात करते हुए बेंक मैनेजर से शिकायत किया था तो बेंक मैनेजर ने गलत तरीके से काटी गई राशि को समायोजित करने का आश्वासन दिया था, शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत आगे
गया क्षैत्रिय कार्यालय और चैन्नई किया, कोई
लाभ न होने पर 20/11/21 को वकालतन नोटिस भेज कर जिला उपभोक्ता अदालत में वाद दायर किया था।

