अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
किशोर न्याय बोर्ड औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी सह एसिजेएम सुशील प्रसाद सिंह ने देव थाना सन्हा संख्या -912/25,जेजेबी वाद संख्या 1673/25, में सुनवाई करते हुए एक मात्र विधि विरूद्ध किशोर को देव सूर्य मंदिर में लगातार दस दिनों तक सामुदायिक सेवा देने का आदेश दिया है सूर्य देव मंदिर प्रबंधक को आदेश दिया गया है कि विधि विरूद्ध किशोर का नाम पता और सेवा अवधि उजागर नहीं किया जाना चाहिए, और आचरण और व्यवहार से सम्बंधित प्रतिवेदन एक निश्चित समय बोर्ड में समर्पित करना होगा, पैनल अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि विधि विरूद्ध किशोरों को आचरण और व्यवहार में सुधार के लिए मंदिरों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सामुदायिक सेवा करने का आदेश प्रधान दंडाधिकारी द्वारा लगातार दिया जा रहा है जिसके प्रशंसा समाज के बुद्धिजीवी वर्ग कर रहे हैं यह समाज सुधार के बहुत अच्छा पहल है।

