अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला जज पांच उमेश प्रसाद ने अम्बा थाना कांड संख्या -82/15 , एसटीआर -79/16 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एक मात्र काराधिन अभियुक्त संतोष पासवान कसौटी अम्बा को सज़ा सुनाई है, एपीपी बिगु प्रसाद ने बताया कि अभियुक्त को

भादंवि धारा 304 में 26/09/25 को दोषी ठहराया गया था आज सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को भादंवि धारा -304 में नौ साल छः महीने की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है जूर्माना न देने पर छः महीने अतिरिक्त सज़ा होगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक राम-लखन चौधरी अम्बा ने 05/10/15 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि मजदुरी विवाद में अपने दवाखाने में बेठे मेरे भाई डॉ रामनंदन चौधरी का मारपीट कर घायल कर दिया था इलाज के क्रम में बाद में मृत्यु हो गई थी, अभियुक्त 06/10/15 से जेल में बंद हैं अभियुक्त के और से कोई अधिवक्ता न होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद द्वारा निशुल्क अधिवक्ता मुहैया कराई गई थी प्राधिकार की ओर से अधिवक्ता अभिनंदन कुमार ने भाग लिया था, अभियोजन की ओर से डॉ,आई ओ सहित 07 गवाही हुई थी, सज़ा अभियुक्त द्वारा जेल में बिताए अवधि में समायोजित होगा।