अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे दो आनंदिता सिंह ने बारूण थाना कांड संख्या -267/21 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना, स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने कहा कि बरामद 20 किवंटल 51 किलो गांजा व्यवसायिक मात्रा से 100 गुना अधिक है

इसलिए एनडीपीएस एक्ट की धारा -20 (बी- 2) सी में दस साल से कम का सजा और एक लाख जुर्माना से कम का प्रवधान नहीं है बरामद गांजा अत्यधिक मात्रा में है इसलिए 20 साल की सजा और दो लाख का जुर्माना लगाया जाए क्योंकि इस अपराध से समाज को भारी नुक़सान की सम्भावना है,बचाव पक्ष के अधिवक्ता रामप्रवेश मेहता ने कम से कम सज़ा की मांग की , दोनों पक्षों के सुनने के पश्चात न्यायधीश ने दोनों अभियुक्तों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी-2) सी में बारह साल सश्रम कारावास और एक लाख रुपए जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर छः महीने अत्तिरिक्त कारावास होगी ,काराधिन अभियुक्त शिवकुमार महतो बीबीगंज भोजपुर और मिथलेश कुमार पासवान गजराजगंज भोजपुर को 18/09/25 को दोषी ठहराया गया था, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पु अ नि धनंजय कुमार शर्मा ने 28/ 08/ 21 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि गुप्त सूचना के सत्यापन में एनएच टु सीरीस बारूण में बीस किवंटल 51 किलो गांजा के साथ दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था।