फर्जी मुकदमा और फर्जी गवाह प्रस्तुत करने के लिए आईओ पर प्राथमिकी दर्ज हो : पूर्व राज्यमंत्री


गया संवाद सूत्र खबर सुप्रभात समाचार सेवा


बिहार सरकार के पूर्व राज्यमंत्री रामेश्वर प्रसाद यादव एवं जनसमाधान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शमदर्शन शर्मा ने अम्बा थाना कांड संख्या 269/23 के आईओ तथा इसके लिए जिम्मेवार पुलिस अधिकारियों पर जांचोपरांत अविलम्ब प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग औरंगाबाद पुलिस अधीक्षक एवं राज्य सरकार से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर किये हैं।प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है

रामेश्वर प्रसाद यादव, पूर्व राज्यमंत्री

कि खबर सुप्रभात (पोर्टल एण्ड यूट्यूब चैनल) के संपादक सह निदेशक एवं रिपब्लिक इंडिया के स्टेट हेड आलोक कुमार पर स्थानीय मुखिया और उनके गुर्गों द्वारा 14दिसम्बर 2023 को जानलेवा हमला किया गया था। जिसका विडियो भी वायरल है। हमला के बाद जब आलोक कुमार ने स्थानीय थाना अम्बा में प्राथमिकी संख्या 268/23 दर्ज कराया गया तो कुछ ही घंटे बाद वर्तमान थानाध्यक्ष के मिली-भगत से मुखिया श्याम बिहारी राय उर्फ श्याम बिहारी पासवान द्वारा भिन्न-भिन्न धाराओं सहित एससी-एसटी एक्ट के तहत एक फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया ताकि आलोक कुमार पर अनैतिक रुप से दबाव व भय बनाया जा सके। इसके पूर्व में भी मुखिया श्याम बिहारी राय उर्फ श्याम बिहारी पासवान द्वारा एससी-एसटी एक्ट के तहत औरंगाबाद एससी-एसटी थाना में फर्जी मुकदमा कांड संख्या 22/23 दर्ज कराया गया था।जिसे वैज्ञानिक जांच में मुकदमा फर्जी साबित हुआ।प्रेस नोट में कहा गया है कि सरकारी अनुदान राशि प्राप्त करने तथा एससी-एसटी एक्ट का आतंक व भय पैदा करने के उद्देश्य से पत्रकार आलोक कुमार एवं उनके परिजनों पर फर्जी एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। आलोक कुमार का दोष यही है कि मुखिया द्वारा पंचायत में सरकारी योजनाओं की राशि में लूट व मनमानी का खुलासा समाचार के माध्यम से किया गया और सरकार तथा अधिकारियों से भी शिकायत किया गया था। प्रेस नोट में कहा गया है कि अम्बा थाना कांड संख्या 269/23 में आईओ द्वारा फर्जी गवाह प्रस्तुत किया गया है तथा पदीये शक्ति को दुरपयोग करते हुए भ्रष्टाचार व लूट में संलिप्त मुखिया को बढ़ावा दिया गया है। इसलिए जांचोपरांत पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद एवं राज्य सरकार अविलम्ब आईओ के विरुद्ध पदीये शक्ति का दुरपयोग करने के आरोप में सुसंगत धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराकर पीड़ित पत्रकार एवं उनके परिजनों को न्याय दिलाने का गारंटी करे।