वोटर पुनरीक्षण जारी रखने का सुप्रीम आदेश

केन्द्रीय न्यूज डेस्क खबर सुप्रभात समाचार सेवा

बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर हुए विवाद पर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से राहत के साथ ही प्रक्रिया में संशोधन के निर्देश भी मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक संस्था के काम पर रोक नहीं है। बिहार में वोटर

लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा। हालांकि कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को भी पहचान का सबूत माना जाए। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।