परिवीक्षा का लाभ देते हुए 9 अभियुक्तों को न्यायालय ने किया रिहा

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे तीन अन्नदिता सिंह ने गोह थाना कांड संख्या -88/10, जी आर-438/10,एस टी आर -31/12,275/24 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए नौ अभियुक्तों को भादंवि धारा -323/149 में दोषी करार देते हुए परिवीक्षा का लाभ देते हुए रिहा किया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक शकील अहमद सुग्गी बिगहा गोह ने 01/07/2010 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि अपने पिता और भाई के साथ इमामबाड़ा के पास से ईंट बालु ढो रहे थे तो अभियुक्त परमेश्वर यादव,मदन यादव, कामेश्वर यादव, रामेश्वर यादव,नरेश यादव सुखी बिगहा गोह रामसेवक यादव, भोला यादव,सोहन यादव नवी यादव रामपुर कोंच गया ने लाठी डंडे से हमला कर पिता और भाई को घायल कर दिया था, घटना के पिछे का कारण पांच साल पूर्व से चली आ रही जमीनी विवाद बताया गया था,
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अपराधी परिवीक्षा ऐक्ट 1958 भारत में अपराधियों को सुधारने और समाज में पुनः शामिल करने के उद्देश्य से बनाया गया यह कानून अपराधियों को जेल भेजने के बजाय परिवीक्षा पर रिहा करने का अनुमति देता है परिवीक्षा एक अवधी है जिसमें अपराधियों को परिवीक्षा अधिकारी के देखरेख में कुछ शर्तें के साथ रखा जाता है।