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दो अभियुक्तों को अलग अलग मामले में 20 साल का कारावास

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के स्पेशल पोक्सो जज लक्ष्मीकांत मिश्रा ने दो वादों में अभियुक्तों को कठोर सज़ा सुनाई है, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि माली थाना कांड संख्या -06/24, जी आर -62/24 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त विमलेश कुमार मिर्जापुर माली,को भादंवि धारा -376 (3) और पोक्सो एक्ट 4(2)में बीस साल की सजा और तीस हजार रुपए जुर्माना लगाया है, भादंवि धारा _366 ए में सात साल की सजा और बीस हजार रुपए जुर्माना लगाया है तथा भादंवि धारा -363 में पांच साल की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है सभी सजाएं साथ साथ चलेगी, अभियुक्त को उल्लेखित धाराओं में 25/04/25 को दोषी ठहराया गया था, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त पर प्राथमिकी 11/01/24 को दर्ज कराई गई थी जिसमें कहा गया था कि नाबालिग लड़की बाजार से कुछ समान लाने गई थी जो शाम तक नहीं लोटी, दुसरे दिन ग्रामीणों से घटना में अभियुक्त का संलिप्तता पता चला था, अभियुक्त पर आरोप गठन -28/10/24 को हुई थी, वहीं एक दुसरे वाद बारूण थाना कांड संख्या -320/23, जी आर -1812/23, में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त मनीष कुमार सिरिस, को सज़ा सुनाई है स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को भादंवि धारा -376(3) और पोक्सो एक्ट में बीस साल की सजा तीस हजार रुपए जुर्माना लगाया है , भादंवि धारा -366 ए में सात साल की सजा और बीस हजार रुपए जुर्माना लगाया है सभी सजाएं साथ साथ चलेगी अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि उल्लेखित धाराओं में अभियुक्त को 25/04/25 को दोषी करार दिया गया था, प्राथमिकी में अभियुक्त पर आरोप लगा था कि 23/05/23 को अभियुक्त ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया था जिसको लेकर सुचक ने न्यायालय में परिवाद -539/23 दाखिल किया था,11/07/23 को प्राथमिकी दर्ज करने के बाद अभियुक्त पर आरोप पत्र -28/11/23 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।