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कांड दैनिकी समय पर प्रस्तुत करें : प्रधान दंडाधिकारी

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी सह एसिजेएम सुशील प्रसाद सिंह ने आज़ एक अहम बैठक की अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि बैठक में बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि जघन्य अपराध के मामलों में 60 दिन के अंदर और छोटे अपराध के मामलों में कांड दैनिकी 30 दिनों के अंदर वाद के आई ओ द्वारा समर्पित हो जाना चाहिए,कई मामलों में वाद के आई ओ किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद से सम्बंधित वाद के कांड दैनिकी व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में चल रहे मामले में समर्पित कर देते हैं, किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद में चल रहे लगभग 200 मामले में आरोप पत्र समर्पित नहीं किया गया है, प्रोबेशन अधिकारी भी त्वरित प्रतिवेदन किशोर न्याय परिषद में प्रस्तुत करें, औरंगाबाद के वरीय पुलिस अधिकारी इन लम्बित मामलों पर कार्यवाही सुनिश्चित करें और इसकी जानकारी बोर्ड को समर्पित करें, शिक्षा पदाधिकारी एक सप्ताह के अंदर उम्र जांच प्रतिवेदन किशोर न्याय परिषद में प्रस्तुत करवाना सुनिश्चित करवायें, दुसरे जिले से उम्र जांच प्रतिवेदन समन्वय स्थापित करके शिघ्रता से प्रस्तुत करवाने का प्रयास करें, प्लेस ऑफ सेफ्टी में डाक्टर और पारा मेडिकल टीम हमेशा उपस्थित रहे प्लेस ऑफ सेफ्टी के अधिकारी को निर्देश दिया गया कि विधि विवादित किशोर के ठंड से बचाव का उपाय रखें साफ सफाई,खान पान और पाठन क्रिया को सुचारू रूप से चलाते रहे, सिविल सर्जन से कहा गया है कि किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद से भेजे गए पत्र पर शिघ्रता से प्रतिवेदन भेजा करें अंत में कारा अधिक्षक औरंगाबाद से कहा गया है कि नियमित रूप से जो कैदी देखने से किशोर प्रतिक हो रहे हैं उनका उम्र जांच सत्यापन कर बोर्ड को सुचित करें।