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हत्यारोपी सात अभियुक्त दोषी करार

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे पांच उमेश प्रसाद ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या -11/12,एस टी आर -360/12, जी आर -120/12 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए सभी सातों अभियुक्तों को हत्या के जुर्म में दोषी करार दिया है, एपीपी शिवपूजन प्रजापति ने बताया कि अभियुक्त अमरेन्द्र सिंह,रामध्यान सिंह, धर्मेन्द्र सिंह, संजय सिंह,गुडु सिंह, सकेत सिंह और निखिल सिंह सभी बालाकर्मा को आज भादंवि धारा -302/201 में दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 12/12/24 निर्धारित किया गया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक रविरंजन कुमार सिंह सिमडेगा स्थाई पता बाला कर्मा ने 18/01/12 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि जमीनी विवाद के कारण अभियुक्तों ने मेरी मां जेयमति कुंवर उर्फ देवती देवी को 18/01/12 के शाम 08 बजे चतरा ग्राम पुल के पास परती खेत में गोली मारकर हत्या कर दिया,
मेरी मां रामा बांध में किराया के घर में रहती थी जरूरी काम से बाहर निकली थी तो इस वारदात का अंजाम दिया गया,इस वाद में डाक्टर, आई ओ सहित अन्य गवाही हुआ था।