अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में उत्पाद अनन्य कोर्ट द्वितीय नीतीश कुमार ने मधनिषेध थाना दाउदनगर उत्पाद वाद संख्या -58/23 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को सज़ा सुनाई है, स्पेशल पीपी कुमार योगेन्द्र नारायण सिंह व विधि परामर्शी शेखर कुमार ने बताया कि दुबारा शराब सेवन के मामले में दोषी करार दिए गए अभियुक्त धमेंद्र कुमार तरारी दाउदनगर को बिहार मध निषेध उत्पाद संसोधित ऐक्ट 2022 की धारा -37 के अंतर्गत एक साल साधारण कारावास होगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पु. अ. नि- उत्पाद अम्रपाली कुमारी ने 29/06/23 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि शराब के विरुद्ध चल रही छापेमारी के दौरान तरार ग्राम के पास पुलिस गाड़ी देखकर भागते अभियुक्त को पकड़ा और ब्रेथ एनालाइजर जांच के बाद अल्कोहल पीने का पुष्टि हुई तो अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना लाया तब थाना प्रभारी उत्पाद दाउदनगर दानी प्रसाद ने मुकदमा दर्ज किया, आपको मालूम कि उत्पाद कोर्ट द्वारा शराब सेवन के मामले में लगातार सज़ा सुनाई जा रही है।