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एनडीपीएस एक्ट में दस साल की सजा

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा


व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे वन सह स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट पंकज मिश्रा ने एनडीपीएस जी. आर .7/20 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एक मात्र काराधीन अभियुक्त महेंद्र कुमार तेली कपासन चितौड़गढ़ राजस्थान को एनडीपीएस की धारा -15,25,29 में क्रमश दस- दस साल की सजा सुनाई है और एक- एक लाख रुपए जुर्माना लगाया है सभी सजाएं साथ साथ चलेगी स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि अभियुक्त को 05/08/24 को एनडीपीएस के विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया गया था, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त को 02/07/20 को 15 किवंटल डोडा अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया था तब से अभियुक्त जेल में बंद हैं।