औरंगाबाद खबर सुप्रभात समाचार सेवा
औरंगाबाद जिले के कुटुम्बा प्रखंड अंतर्गत ग्रामपंचायत परता में एक का जांच प्रतिवेदन जिलाधिकारी को तत्कालीन पंचायत राज पदाधिकारी मंजू प्रसाद द्वारा दिनांक 20/०9/2023 पत्रांक 1778/पंo द्वारा ग्रामीणों के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर ग्राम सभा में उपस्थिति देखाते हुए फर्जी
जांच रिपोर्ट सौंपने और उसी फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर कुटुम्बा के प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार द्वारा पटना उच्च न्यायालय में CWJCNo5171 में हलफनामा दाखिल कर दिया गया। इस संबंध में ग्रामपंचायत परता अंतर्गत सोबर्षा निवासी शिवपूजन तिवारी ने न्यायालय में एक शपथपत्र देते हुए कहा कि मैं ग्रामसभा/ वार्ड सभा में उपस्थित नहीं था और ग्रामसभा अथवा वार्ड सभा होने की जानकारी भी मुझे नहीं था। लेकिन उपस्थित पंजी में मेरा जाली हस्ताक्षर बना दिया गया जो सीधे तौर पर धोखाधड़ी व जालसाजी करने का मामला है। उन्होने कहा कि किसी भी व्यक्ति का यदि कोई भी जाली हस्ताक्षर करता है तो सीधे तौर पर सामाजिक और मानसिक रुप से प्रताड़ित किया जाता है। बताते चलें कि इसके पहले देवरा निवासी व कुटुम्बा के प्रखंड के पंचायत समिति सदस्य संजय यादव ने भी एक शपथपत्र देते हुए कहा आरोप लगाते हुए कहा कि दलित व पिछड़े वर्ग के विकास व कल्याणकारी योजनाओं की राशि डकारने के उद्देश्य से स्थानीय पंचायत के मुखिया श्याम बिहारी राय उर्फ श्याम बिहारी पासवान एवं अधिकारियों के सांठ गांठ से फर्जी हस्ताक्षर, फर्जी जांच रिपोर्ट और फर्जी हलफनामा दाखिल किया गया है।