औरंगाबाद ख़बर सुप्रभात समाचार सेवा
औरंगाबाद जिले के कुटुम्बा प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत परता के मुखिया श्याम बिहारी राय उर्फ श्याम बिहारी पासवान के आय से अधिक संपत्ति मामले में सुनवाई करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने मुखिया एवं अन्य संलिप्त लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश औरंगाबाद पुलिस
अधीक्षक को दिया है।साथ ही किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा संपत्ति का जांच कराने का भी आदेश दिया है। बताते चलें कि समाजिक कार्यकर्ता व परता गांव निवासी आलोक कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में 622/24 के तहत जनहित याचिका दायर कर मुखिया श्याम बिहारी राय एवं उनके परिजनों द्वारा आय से अधिक संपत्ति का जांच कराने हेतु पटना उच्च न्यायालय से गुहार लगाया था। जिसके आलोक में पटना उच्च न्यायालय ने एसपी औरंगाबाद को उक्त आदेश दिया है।