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मुस्लिम महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट से राहत

केन्द्रीय न्यूज डेस्क खबर सुप्रभात समाचार सेवा

सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पूर्व पति से भरण पोषण पाने की हकदार है। इसके लिए वह याचिका दायर

सकती है। मुंबई हाई कोर्ट ने मुस्लिम पति को आदेश दिया था कि उसे पूरी जिंदगी अपनी तलाकशुदा पत्नी की जिम्मेदारी उठानी होगी। जिसके खिलाफ शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।