केन्द्रीय न्यूज डेस्क खबर सुप्रभात समाचार सेवा
अलकतरा घोटाले से जुड़े 25 साल पुराने मामले में CBI कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाया। स्पेशल जज पीके शर्मा ने तीन दोषी कनीय अभियंता विवेकानंद चौधरी, कनीय अभियंता कुमार विजय शंकर और कनीय अभियंता विनोद कुमार मंडल को 3-3 साल की सजा सुनाई। दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर सभी को तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। यह घोटाला एकीकृत बिहार में 1992 से 1997 के बीच हुआ था।