अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एसीजेएम कोर्ट 07 ने मदनपुर थाना कांड संख्या -40/09,टी आर -701/24 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए आर्म्स एक्ट में अभियुक्त को सज़ा सुनाई है, अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्त सूर्यबली सिंह यादव चकिया डिहरी रोहतास को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए में दो वर्ष की सजा, तीन हजार जुर्माना, जूर्माना न देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास होगी, तथा धारा 26 में एक साल की सजा,दो हजार जुर्माना, जूर्माना न देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास होगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त को 11/10/09 को ब्लॉक मोड़ मदनपुर में बारूण की ओर से तेज़ी से आ रही बाइक के साथ पकड़ा था, अभियुक्त पुलिस देखकर भागने लगा था तो पिछा कर पकड़ लिया गया था और उसके पास से लोहे का लोडेड 3:15 बोर का एक देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस बरामद किया गया था, घटना के 15 साल बाद आज अभियुक्त को सज़ा सुनाई गई है,