अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे तीन ब्रजेश कुमार सिंह ने जम्होर थाना कांड संख्या -25/23 में त्वरित सुनवाई करते हुए प्राथमिकी के एक साल के भीतर वाद निष्पादन कर दिया, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि निर्णय पर आज एक काराधीन बंदी अभियुक्त रवि सोनी,देवहरा गोह, और अरूण कुमार सोनी, कन्हैया कुमार सोनी, देवहरा गोह तथा विक्की कुमार बारह पत्थर डिहरी रोहतास को भादंवि धारा 320,394 में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया है, एपीपी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि प्राथमिकी सूचक सूर्य देव प्रसाद वर्मा ईदगाह डिहरी ने 17/02/23 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि अज्ञात लोगों ने उनके छोटे भाई कृष्ण देव वर्मा का सोना के जेवरात लुट के क्रम में चलती ट्रेन से टीमल बिगहा अज्ञात अभियुक्तों ने कुदा दी और भाई से जेवरात लुट कर हत्या कर अनुग्रह नारायण रोड़ स्टेशन से आगे रेल पटरी पास रख दिया था, अनुसंधानकर्ता ने घटनास्थल निरीक्षण,सुचक और गवाहों के बयान पर कुछ अभियुक्तों को नामजद कर गिरफ्तार किया था जिन पर संज्ञान 14/06/23, आरोप गठन 22/07/23,बहस शुरू 16/01/24 से हुई और आज प्राथमिकी के एक साल के भीतर फैसला आ गया है।