आगजनी के आरोपी को पांच साल की सजा और दस हजार जुर्माना
अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे दो धनंजय कुमार मिश्रा ने बारूण थाना कांड संख्या -109/13 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त रंजन पासवान मस्तूल बारूण को सज़ा सुनाई है, एपीपी राजाराम चौधरी ने बताया कि वाद सूचक प्रयाग राम मस्तूल बारूण के घर नष्ट […]
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