अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
जिला उपभोक्ता अदालत के सदस्य बद्री नारायण सिंह ने शिकायत वाद संख्या -24/25 के आवेदिका राजकीय कन्या मध्य विद्यालय दाउदनगर के सेवानिवृत्त शिक्षिका प्रतिमा कुमारी ने अपने अधिवक्ता जिला विधिज्ञ संघ के उपाध्यक्ष क्षितिज रंजन के द्वारा 14/05/25 को जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी के

विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया था जिसमें कहा आवेदिका का एमएसीपी के तहत अंतर वेतन भुगतान सम्बंधी 332983रू शिक्षा विभाग द्वारा 12/12/23 को स्वीकृति के बाद भी बिल भुगतान नहीं किया जा रहा है इस सम्बन्ध में वकालतन नोटिस भेजकर कर भी एमएसीपी राशि भुगतान की मांग की गई थी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अपने जवाब में विपक्षी ने कहा कि यह मामला जिला उपभोक्ता अदालत में चलने योग्य नहीं है परंतु जिला उपभोक्ता अदालत के आवेदिका के मांग जायज़ मानते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के नियम के तहत प्रोसेस आगे बढ़या तब आवेदिका को बकाया एमएसीपी राशि भुगतान उनके खाते में हुई,इस तरह से जिला उपभोक्ता अदालत कई
तरह से मनुष्य जीवन के जुड़े वस्तु और सेवा के दैनिक मामले में सफलता पूर्वक लाभ दिलाकर काफी प्रसिद्ध पा रही है और न्याय के लिए एक अच्छा प्लेटफार्म साबित हो रही है।
