अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने ओबरा थाना कांड संख्या -304/23, पोक्सो जी आर संख्या -133/23 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त को सज़ा सुनाई है, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि प्राथमिक अभियुक्त रंजन कुमार मायापुर ओबरा को भादंवि धारा -363 में पांच साल सश्रम कारावास और बीस हजार रुपए जुर्माना लगाया है तथा 12 पोक्सो एक्ट में दो साल की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी अभियुक्त को 06/03/26 को उल्लेखित धाराओं में दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक ने 17/07/23 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें नाबालिग को फुसलाकर भगाने का आरोप लगाया था पीड़िता एक माह बाद लोट आई थी, अभियुक्त पर कोर्ट से संज्ञान 08/11/23और आरोप गठन 24/01/24 को हुई थी,विचारण के दौरान अभियुक्त एक साल एक माह से अधिक जेल रह चुके हैं अभियोजन की ओर से 04 गवाही हुई थी।
