उत्पाद कोर्ट से कठोरतम सज़ा

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल उत्पाद कोर्ट टु ने जम्होर थाना कांड संख्या -170/21, जी आर-1547/21, एटीआर-2900/22 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को बिहार मध निषेध एवं उत्पाद संबोधित एक्ट में दोषी ठहराते हुए सज़ा सुनाई है स्पेशल पीपी कुमार योगेन्द्र नारायण सिंह ने कहा कि अभियुक्त विपिन कुमार यादव

जहुरी बिगहा दाउदनगर और नन्द किशोर कुमार करमाकला दाउदनगर को बिहार मध निषेध एवं उत्पाद संबोधित एक्ट की धारा 30 ए मे दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर सज़ा सुनाई जाने के पश्चात जेल भेज दिया गया है , उत्पाद विभाग के सरकारी अधिवक्ता राजीव रंजन सिंह ने बताया कि दोनों अभियुक्तों को सात साल सश्रम कारावास और एक लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है जूर्माना न देने पर छः महीने अतिरिक्त साधारण कारावास होगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि 5/11/21 को बडवा मोड़ वाहन चेकिंग के दौरान फोरविलर गाड़ी से 352 लिटर अवैध शराब और 18.75 लिटर विदेशी शराब के साथ दोनों को गिरफ्तार किया गया था, स्पेशल पीपी कुमार योगेन्द्र नारायण सिंह ने कहा कि उत्पाद कोर्ट में गवाही में काफी तेजी आई है जिससे जल्द बड़ी संख्या में वादों का निष्पादन किया जाएगा।