गंभीर मामले में आई. ओ को शोकोज

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद ने गोह थाना कांड संख्या -53/26 में सुनवाई करते हुए आई. ओ को शोकोज किया है और सदेह उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दाखिल करने को कहा है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस मामले में पुलिस द्वारा 18/02/26 को विधि विरूद्ध किशोर को निरुद्ध किया गया था,इसे प्रथम श्रेणी न्यायिक

दंडाधिकारी दाउदनगर के पास 19/02/26 को हाजीर किया गया प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ने 19/02/26 को किशोर न्याय बोर्ड औरंगाबाद में प्रस्तुत करने का आदेश दिया,20/02/26 को दोपहर में विधि विरूद्ध किशोर को किशोर न्याय बोर्ड में उपस्थित किया गया, जिसे किशोर न्याय बोर्ड ने संज्ञान लेते हुए पुलिस की कर्तव्य हिनता,घौर लापरवाही माना, किशोर न्याय बोर्ड ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम का प्राथमिक सिद्धान्त बच्चों का हित सुरक्षित करना है,आपके द्वारा अनावश्यक रूप से बच्चे को हिरासत में क्यों रखा गया,आपके स्वेच्छाचारिता से कानून की अनदेखी हुई, न्यायिक दंडाधिकारी दाउदनगर के आदेश के उल्लंघन तथा अनाधिकृत रूप से बिना किसी आदेश के पुनः थाना सिरिस्ता में रखने पर तत्काल जांच की आवश्यकता है अनुसंधानकर्ता सदेह उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दाखिल करें अन्यथा किशोर न्याय बालकों के देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2026 के नियम 93 के अंतर्गत राज्य सरकार को उचित कार्यवाही हेतु मामला अग्रसरित किया जाएगा।