अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे चार ने एसटीआर -305/05,764/23, ओबरा थाना कांड संख्या -12/2005 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए चार अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है, एपीपी इरशाद आलम ने बताया कि अभियुक्त राजेन्द्र यादव को भादंवि धारा -307 में सात साल सश्रम कारावास की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना

लगाया है जुर्माना न भर सकें तो तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी, अन्य अभियुक्त गजेन्द्र यादव,सुपेंन्द्र यादव और राजेंद्र यादव की पत्नी संगीता देवी को भादंवि धारा – 307, में पांच साल की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना सभी को लगाया है जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि एक अन्य अभियुक्त कामेश्वर यादव की मृत्यु 15/01/26 को हो गई थी बाकी सभी अभियुक्तों को 31/01/26 को दोषी ठहराया गया था,वाद सूचक मालती देवी अरंडा ओबरा ने 21/01/05 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि 10 बजे अपने दरवाजे पर थी तो अभियुक्तों ने पकड़कर अपने दरवाजे पर ले गया और मारपीट कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया था इस घटना के पिछे के कारण जमीनी विवाद बताया गया था दोनों पक्ष एक ही गांव के थे।
