दो शराब तस्कर दोषी करार

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल उत्पाद कोर्ट टु के न्यायालय ने दाउदनगर थाना कांड संख्या -371/21, एटीआर -174/22 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को बिहार मध निषेध एवं उत्पाद संबोधित एक्ट में 2018 के धारा -30 ए में दोषी करार दिया है सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 27/01/26 निर्धारित किया गया है, स्पेशल पीपी कुमार योगेन्द्र नारायण सिंह ने बताया कि

अभियुक्त सबीन कुमार अहियापुर हसपुरा और राजेश कुमार तरार दाउदनगर को शराब लाने, बेचने और सप्लाई करने के जुर्म में 05/07/21 को एनएच -139 पर कुर्बान बिगहा मुस्लिमाबाद दाउदनगर से गिरफ्तार किया गया था इस केस के सुचक अरबिंद कुमार गौतम पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष दाउदनगर थे,जप्तिसूची
मे 333.5 लिटर अवैध शराब बरामदगी की बात कही गई है, उत्पाद विभाग के अभियोजन पदाधिकारी राजीव रंजन सिंह ने बताया कि सबीन कुमार अहियापुर हसपुरा के अभियुक्त पिछले निर्णय के दिन फरार हो गया था कि बंधपत्र विखंडित कर एनबीडब्ल्यू जारी किया गया था तो 08/01/26 को गिरफ्तार किया गया था एक अन्य अभियुक्त राजेश कुमार उर्फ बबलू डॉन का बंधपत्र आज विखंडित कर जेल भेज दिया गया है, मंगलवार को सज़ा सुनाई जाएगी।