खाने का बकाया पैसा दिलाया जिला उपभोक्ता अदालत औरंगाबाद

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा


एक बड़ा रोचक खबर सामने आ रही है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अनिल कुमार परियोजना प्रभारी नाबार्ड रुरल मार्ट अपने जीविकापार्जन के लिए जिला पार्षद के सामने एक दुकान चलाते हैं इनके यहां उत्पाद मध निषेध विभाग के चन्दन कुमार निरीक्षक और नीरज कुमार अकाउंटेड ने मौखिक आदेश देकर विभिन्न तिथियों पर 19 बार खाना अपने अधिकारीयों के लिए मांगवाया जिसका मूल्य 26840 था,किंतु साल भर पैसा देने में अधिकारीयो ने टालमटोल किया जिससे अनिल कुमार को आर्थिक और मानसिक उत्पीड़न हो रहा था तब अनील कुमार ने 2% मासिक ब्याज की दर से 33281 रू की मांग दिनांक 29/03/25 को वकालतन नोटिस भेजकर किया तब भी उन्हें पैसा नहीं मिला तब उन्होंने ने न्याय और पैसे के लिए जिला उपभोक्ता अदालत की शरण ली, उत्पाद विभाग ने नोटिस के पश्चात 26840 रू का चेक जिला उपभोक्ता अदालत में जमा किया जिसे आज जिला उपभोक्ता अदालत के सदस्य बद्री नारायण सिंह ने पीड़ित अनिल कुमार को प्रदान किया,यह मामला व्यवसायीको में काफी चर्चा का विषय बन गया है।