अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला जज पंचम उमेश प्रसाद ने दो दशक पुरानी वाद में तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है एपीपी देवीनंदन सिंह ने बताया कि कुटुंबा थाना कांड संख्या 43/06,जी आर -1528/2006, एसटीआर -03/13,414/24में निर्णय पर सुनवाई करते हुए तीन अभियुक्त हरि राम, योगेन्द्र राम, सीता राम पिपरा बराही कुटुंबा को भादंवि धारा -323,325 में दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया है सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 21/01/26 निर्धारित किया गया है, अधिवक्ता ने बताया कि वाद सूचक बैजनाथ राम
पिपरा बराही कुटुंबा ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि अभियुक्तों ने लाठी डंडे से मारकर उनके लड़के बलिन्द्र राम को जख्मी कर दिया था घटना के पिछे के कारण हरिन्द्र राम का पंचायत समिति चुनाव लड़ना था।
