अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
समाहरणालय अवस्थित जिला उपभोक्ता आयोग औरंगाबाद में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया जिसकी अध्यक्षता जिला उपभोक्ता अदालत के सदस्य बद्री नारायण सिंह ने किया इसमें उपभोक्ताओं को जागरूक करने पर बल दिया

गया, उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार है और मामले के त्वरित निष्पादन केसे करें इसपर जोर दिया गया, बताया गया है कि वह व्यक्ति जो किसी वस्तु या सेवा का प्रत्यक्ष या डिजिटल रूप से अंतिम उपभोगकर्ता है वह उपभोक्ता हैं,आज के दिन 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति से मंजूरी मिली थी, उपभोक्ता के अधिकार और शौषण के खिलाफ सुरक्षा मिली थी,कहा गया कि प्रशासन द्वारा ग्राम और विद्यालय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिला उपभोक्ता अदालत में अभी 700 मामले की सुनवाई चल रही है कुछ वर्ष पूर्व बद्रीनारायण सिंह जिला उपभोक्ता अदालत के सदस्य बने तब से बड़ी संख्या में वादों का फाइलिंग और निष्पादन हुआ है, उपभोक्ता अदालत में बड़ी संख्या में बिजली, वेलफेयर फाइनेंस,बीमा, ओनलाइन सेवा त्रुटि के मामले के चल रही है, उपभोक्ता को वस्तु और सेवा क्रय विक्रय में केसमेमो जरूरी है , जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद में भी उपभोक्ता मामले का मध्यस्थता से निष्पादन हुए हैं,सदस्य बद्री नारायण सिंह ने उपभोक्ता को जागरूक करने में मीडिया जगत औरंगाबाद के प्रयास की सराहना किया गया और विगत कई वर्षों से निष्पादित मामले के मीडिया में प्रकाशन में सहयोग के लिए अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही का प्रशंसा किया,इस अवसर पर उपस्थित थे वरीय अधिवक्ता उदय कुमार सिन्हा, क्षीतिज रंजन, राधारमण, अरूण तिवारी, रंजन दुबे, अभिनंदन कुमार, राजीव रंजन सिंह, अंजनी कुमार सिंह, देवकांत, मनोज मिश्रा, रोशन कुमार सहित अन्य अधिवक्ता व फोरम के रवि रंजन,राजू,लुटन, रघुवीर, तिवारी, संतोष उपस्थित थे।
