दहेज हत्यारोपी पति समेत सास-ससुर दोषी करार

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा


व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के जिला जज पंचम उमेश प्रसाद ने हसपुरा थाना कांड संख्या -279/23 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए काराधिन पति समेत सास-ससुर को दहेज हत्या के जूर्म में दोषी करार दिया है एपीपी शिवपूजन प्रजापति ने बताया कि अभियुक्त विकास कुमार, उसके पिता योगेन्द्र राजवंशी और उसकी मां जोखन देवी बेबीपुर को भादंवि धारा -304 बी,120 बी,201, और दहेज प्रतिषेध

अधिनियम की धारा 3/4 में दोषी करार दिया गया हैंऔर सास ससुर के बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है,सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 29/11/25 निर्धारित किया गया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिक सूचक नंद राजवंशी कदवरी चेचाडी ओबरा ने 10/10/23 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि अपनी पुत्री प्रियंका कुमारी की धुमधाम से शादी विकास कुमार से किया था उपहार स्वरूप एक लाख,बाइक, गहना दी थी शादी के कुछ माह बाद लड़के पक्ष द्वारा पचास हजार रुपए की मांग की जाने लगी अन्यथा जान मारने की धमकी लड़की को दी जाने लगी,07/10/23 को 10 बजे सुबह लड़की ने फोन कर बताया कि मेरे साथ परिजनों द्वारा मारपीट हुई है जान भी मार सकते हैं, दोपहर 12 बजे एक दुसरे द्वारा फोन आती है कि आपके लड़की की हत्या हो गई है शव को जलाने की तैयारी है, लड़की पक्ष वाले की गांव आने की खबर सुनकर लड़के पक्ष द्वारा बोरी में लाश बांधकर एक खेत में फेंक कर सब फरार हो गए,लाश बरामद कर लड़की पक्ष ने इसकी सूचना हसपुरा थाना को दिया हसपुरा थाना ने लाश को कब्जे में लेकर मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट बनाई और पोस्टमार्टम करवाया, अभियुक्तो के खिलाफ छापेमारी करने लगी थी, अभियुक्तों के दोषी करार होने पर पीड़ित पक्ष ने संतोष जताया है।