सामुदायिक सेवा करने का आदेश

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

किशोर न्याय बोर्ड औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी सह एसिजेएम सुशील प्रसाद सिंह ने जेजेबी वाद संख्या -206/25, मदनपुर थाना कांड संख्या -253/19 में सुनवाई करते हुए एक मात्र विधि विरूद्ध किशोर को एक सप्ताह सामुदायिक सेवा केन्द्र मदनपुर में सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया गया है पैनल अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मदनपुर के प्रभारी को यह भी आदेश दिया गया है कि सेवाकाल में विधि विरूद्ध किशोर का नाम पहचान पता उजागर नहीं करें साथ में
एक निश्चित समय अवधि तक विधि विरूद्ध किशोर के आचरण और व्यवहार से सम्बंधित प्रतिवेदन बोर्ड में समर्पित करें।