अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
किशोर न्याय बोर्ड औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी सह एसिजेएम सुशील प्रसाद सिंह ने महिला थाना कांड संख्या -39/23 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए 23 माह से रिमांड होम गया जी रहे विधि विरूद्ध किशोर को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है पैनल अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक नाबालिग लड़की के मां ने 05/08/23 को पुलिस से शिकायत दर्ज कराई थी कि 24/07/23 को दोपहर गाय चराने गई
थी तो विधि विरूद्ध किशोर ने गलत काम किया और विडियो बनाया तथा वायरल करने के धमकी देकर गलत काम करता था और एक दिन विडियो वायरल कर दिया था और जातिसूचक शब्द लगाकर गाली दिया था, चुंकि विधि विरूद्ध किशोर 23 माह से रिमांड होम गया जी में बंद हैं और उसके आचरण और व्यवहार अच्छा पाया गया है जिसका लाभ उसे मिला है।
