प्रसिद्ध देव सूर्य मंदिर चोरी में आया निर्णय

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा


किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी सह एसिजेएम सुशील प्रसाद सिंह ने देव थाना सन्हा संख्या -142/24, जे जे बी वाद संख्या -1005/25 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक मात्र विधि विवादित किशोर को सामुदायिक सेवा का सज़ा सुनाई है, पैनल अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि देव सूर्य मंदिर न्यास समिति के

सचिव ने 06/12/24 को देव थाना में दानपात्र तोड़कर चोरी करने का आवेदन दिया था, पैनल अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि विधि विरूद्ध किशोर को आदेश दिया गया है कि देव सूर्य मंदिर में 15 दिनो तक सामुदायिक सेवा दे,साथ ही देव सूर्य मंदिर न्यास समिति को भी आदेश दिया गया है कि कार्यावधि के दौरान विधि विरूद्ध किशोर का आचरण और व्यवहार सम्बंधित प्रतिवेदन एक निश्चित समय तक किशोर न्याय बोर्ड औरंगाबाद में समर्पित करवायें,तथा किशोर न्याय बोर्ड के आदेश में कहा गया है कि
विधि विरूद्ध किशोर का नाम पता कार्यावधी उजागर नहीं करना है,इस अनोखे, सज़ा की चर्चा लोगों ने करते हुए कहा कि जहां विधि विरूद्ध बालक ने पाप का काम किया वहीं उसे पश्चात्ताप करना होगा।