अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला जज प्रथम विश्व विभूति गुप्ता ने मधनिषेध थाना कांड संख्या -575/24, जी आर-18/24 में सुनवाई करते हुए अभियुक्त को सज़ा सुनाई है स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि एकमात्र अभियुक्त कामरान सिविल लाइन अलीगढ़ उत्तर प्रदेश को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 बी में 16 माह के कारावास और दस हजार एक सौ रुपए जुर्माना लगाया है, अभियोजन की ओर से 04 गवाही हुई थी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त को प्राथमिकी सूचक मध निषेध के एस आई दीपक कुमार द्वारा 13/06/24 को एरका चेक पोस्ट अम्बा के पास 02 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया था, अभियुक्त पर 21/08/24 को आरोप गठन किया गया था।