अंचलाधिकारी को हुई ठोस आदेश

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में सब जज वन ने इजराय वाद (निष्पादन वाद) -02/23 में सुनवाई करते हुए न्यायधीश ने एक कड़ी आदेश दिया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इजराय वाद संख्या 02/23 में

दखलदेहानी की कार्रवाई होनी थी परंतु अंचलाधिकारी द्वारा न्यायालय के आदेश के बावजूद दखलदेहानी कार्य में बाधा डाला गया इस शिकायत का प्रतिवेदन कोर्ट के नाजिर द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया,अंचलाधिकारी के कृत्य को न्यायालय ने अवमानना माना है न्यायालय के आदेश का अवहेलना पर अंचलाधिकारी को आदेश दिया गया है कि अपने खर्च पर दखलदेहानी की कार्य पुरी करें अन्यथा न्यायालय उचित आदेश जारी करेगी इस आदेश के एक प्रति जिला समाहर्ता औरंगाबाद को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा गया है, अधिवक्ता ने आगे बताया कि यह इजराय वाद खाता -191,प्लौट-859 , मोज़ा- चरकावां, मुहल्ला – राजा बिगहा, थाना – रफीगंज जिला -औरंगाबाद से सम्बंधित है वाद में शिघ्र सुनवाई के अगली तिथि – 15/10/25 निर्धारित किया गया है।