अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी सह एसिजेएम सुशील प्रसाद सिंह ने ओबरा थाना कांड संख्या -151/19, जेजेबी वाद संख्या -191/25 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए विधि विवादित किशोर को सज़ा सुनाई है, पैनल अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस वाद के विधि विवादित किशोर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओबरा में सात दिनों का सामुदायिक सेवा करने का आदेश बोर्ड ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 18(1)(सी) के अंतर्गत दिया गया गया है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को आदेश दिया गया है कि किशोर न्याय अधिनियम के धारा 74 का पालन हर हाल में होना चाहिए जिसमें कहा गया है कि विधि विवादित किशोर का पहचान जानकारी उजागर नहीं होना चाहिए, अधिवक्ता ने आगे बताया कि विधि विवादित किशोर के कार्यविधि पूर्ण होने पर उसके आचरण और व्यवहार से सम्बंधित प्रतिवेदन किशोर न्याय बोर्ड में समर्पित करना सुनिश्चित करना होगा, अधिवक्ता ने आगे बताया कि बीएनएस के छोटी धाराओं में व्यवहार न्यायालय भी सामुदायिक सेवा का आदेश जारी कर सकते हैं।