अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एसिजेएम वन न्यायधीश डॉ दीवान फहद खां ने नबीनगर थाना कांड संख्या 31/25 ,जी आर -327/25,की आर-2100/25 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए तीनों काराधिन अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है, अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने कहा कि अभियुक्त राहुल कुमार सिमरी जैतिया नबीनगर, प्रभात कुमार उर्फ मुनचुन सिमरी जैतिया नबीनगर, निरंजन कुमार उर्फ बाबा जैतिया सिमरी नबीनगर को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए और 26/35 में तीन -तीन साल सश्रम कारावास और पांच पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है, अभियोजन की ओर से 08 गवाही हुई थी, अधिवक्ता ने बताया कि उक्त तीनों अभियुक्तों को नबीनगर थाना कांड संख्या -18/25 में सामुहिक बलात्कार के जुर्म में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था, जिसके अंतर्गत अभियुक्तों ने स्वोकृति बयान दिया जिसमें कहा था कि नबीनगर थाना कांड संख्या 18/25 में हथियार के बल पर सामुहिक बलात्कार किया था पुलिस ने स्वोकृति बयान के बाद देशी कट्टा बरामद कर शस्त्र अधिनियम के धाराओ में उक्त अभियुक्तों पर नबीनगर थाना कांड संख्या -31/25 प्राथमिकी दर्ज की गई थी, इतना कम समय में फैसला की चर्चा पुरे न्यायालय में हो रही है।