नाबालिग लड़की के अपहरण में हुई सज़ा

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा


व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने बारूण थाना कांड संख्या -383/24, पोक्सो केस नम्बर -21/25 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त अविनाश कुमार सिंह उर्फ चिंकू निवासी विशुनपुर रिसियप को पांच साल कारावास की सजा सुनाई है स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को कल अपराध का दोषी ठहराया गया था आज़ सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को बी एन एस की धारा 137(2) में पांच साल कारावास की सजा और बीस हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है और पोक्सो की धारा 12 में तीन साल की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी,अधिवक्ता ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पीड़िता नाबालिग के पिता ने 24/08/24 को नाबालिग लड़की के अपहरण का केस किया था उस दिन वह टयुशन पढ़ने गई उसके बाद नहीं लोटी थी अनुसंधान के क्रम में अभियुक्त का नाम आया था, अभियुक्त घटना के बाद दस माह नो दिन जेल में बिताए थे।