अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात सामाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के अवर न्यायधीश प्रथम ने इजराय वाद संख्या- 11/22 में सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इजराय वाद संख्या -11/22 में दखलदेहानी हेतु दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति हेतु प्रतिवेदन नहीं समर्पित करने के कारण पृच्छा हुए हैं इस वाद में इस सम्बन्ध में पत्रांक -101/25 न्यायालय द्वारा 02/08/25 को भेजा गया था, स्मारपत्र -125/25 भी 28/08/25 को भेजा गया था, दखलदेहानी की प्रक्रिया के सम्बन्ध में दंडाधिकारी के प्रतिनियुक्ति हेतु खर्च के व्योरे की मांग किया गया था,आज तक प्रतिवेदन समर्पित नहीं न्यायालय ने आदेश का अवमानना माना, क्योंकि इससे दखल देहानी प्रक्रिया बाधित है, अधिवक्ता ने आगे बताया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इजराय वादों के निष्पादन में शिघ्रता लाने का आदेश दिया है, शौकोज का जवाब न्यायालय ने 10/09/25 तक मांगी है।