अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात सामाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के अवर न्यायधीश प्रथम ने कार्यपालक अभियंता सोन उच्चस्तरीय नगर प्रमंडल को शोकोज किया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इजराय वाद संख्या -03/1998 के अंतर्गत भू अर्जन वाद -15/1978,17/1980, में पारीत अवार्ड रकम के मुआवजा के सम्बन्ध में स्पष्ट और विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित न करने के सम्बन्ध में शोकोज न्यायालय द्वारा किया गया है,
08/08/25 को न्यायालय में उपस्थित होकर डिक्रीदार की ओर से प्रस्तुत गणना तालिका के सम्बन्ध में अपना स्पष्ट प्रतिवेदन देने हेतु कार्यपालक अभियंता ने एक निश्चित समय की मांग सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से किया था, परंतु आज़ तक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जिससे प्रतित होता है कि डिक्रीदार द्वारा प्रस्तुत गणना तालिका के सम्बन्ध में आपको कोई आपत्ति नहीं है,प्रतिवेदन नहीं देना न्यायिक आदेश का अवमानना है , अतः न्यायालय क्यों न प्रस्तुत इजराय वाद डिक्री के अनुसार दखलदेहिनी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सम्बंधित विभाग की सम्पत्ति कुर्क करने हेतु आदेश पारित किया जाए, अधिवक्ता ने आगे बताया कि कार्यपालक अभियंता को न्यायालय ने आदेश दिया है कि 10/09/25 को न्यायालय में सदेह उपस्थित होकर शोकोज का जबाब दाखिल करें अन्यथा वाद में अग्रतर कार्यवाही की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।