अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात सामाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने एक अभियुक्त को सज़ा सुनाई है, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि देव थाना कांड संख्या -198/23,जी आर -140/23 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एक मात्र काराधिन अभियुक्त मो जुनैद आलम विश्रामपुर इमामगंज गया को भादंवि धारा -366 में पांच साल की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी तथा पोक्सो एक्ट की धारा 12 में तीन साल की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी, दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी, अभियोजन की ओर से 07 गवाही हुई थी अभियुक्त पर 03/11/23 को आरोप पत्र आया था अभियुक्त पर न्यायालय द्वारा 08/12/23 को संज्ञान लिया गया था, अभियुक्त को इस वाद में 02/09/25 को दोषी ठहराया गया था, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पीड़िता के पिता ने 10/08/23 को प्राथमिकी में बताया था कि अभियुक्त हमारी लड़की को बहलाता फूसलाता था और चोरी छिपे मोबाइल से बात करता था, हमारी लड़की प्रतिदिन की तरह 08/08/23 को सिन्हा कोलेज औरंगाबाद में क्लास करने 12 बजे बस से गई किन्तु 05 बजे नहीं लोटी, काफी खोजबीन के बाद पता चला कि अभियुक्त को लड़की को ले जाते देखा है, प्राथमिकी दर्ज कराई जाने के पश्चात पुलिस ने अभियुक्त के घर 12/08/23 को छापेमारी में अभियुक्त के साथ पीड़िता को बरामद किया और 13/08/23 को अभियुक्त जेल भेज दिया गया था।