तीनों हत्यारोपी को आजीवन कारावास

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला जज पांच न्यायधीश उमेश प्रसाद ने कासमा थाना कांड संख्या -08/03,सत्रवाद -139/2005 ,87/25 में सज़ा के बिन्दु
पर सुनवाई करते हुए सज़ा सुनाई है एपीपी देवीनंदन सिंह ने बताया कि अभियुक्त चन्द्रमन यादव, कमलेश यादव,सुरेश उर्फ सुदेश यादव भदुकीकला , टोले बांके बिगहा कासमा को भादंवि धारा -302/34 में आजीवन कारावास की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त साधारण कारावास होगी, तीनों हत्यारोपी को 01/08/25 को भादंवि धारा 302 में दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था, अभियोजन की ओर से 07 गवाही हुई थी , अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि न्यायालय में आज सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए अभियोजन पक्ष ने हत्या जैसे जघन्य कृत्य के लिए अधिकतम सज़ा की मांग की बचाव पक्ष ने कहा अन्य दो अभियुक्त धुर्व यादव और देवनन्दन यादव की मृत्यु अभियोजन काल में हो गई है दोषी करार अभियुक्तों को कम से कम सज़ा दी जाए, दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात न्यायधीश ने सज़ा सुनाई है, अधिवक्ता ने आगे बताया कि प्राथमिकी सूचक उसी गांव के बीरेंद्र यादव ने 28/04/03 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था उनके भाई सुरेंद्र यादव सुबह 08 बजे अपने खलिहान में गये थे तो पुर्व से घात लगाए अभियुक्तों ने लाठी से मारकर भाला मार दिया था हल्ला होने पर गांववाले के साथ हम पहुंचे तो अभियुक्तगण ने मेरे भाई सुरेंद्र यादव को गम्भीर रूप से जख्मी कर फरार हो गए, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, घटना के पिछे के कारण शिशम का पेड़ और जमीनी विवाद था।