अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात सामाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी लाल बिहारी पासवान ने आर्म्स एक्ट में सज़ा सुनाई है, जिला अभियोजन पदाधिकारी दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि देव थाना कांड संख्या -148/24 ,जी आर -2030/24,टी आर -2504/25 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए काराधिन अभियुक्त सुनील कुमार सिंह जंगी मुहल्ला देव को आर्म्स एक्ट की धारा -25(1-बी)ए में तीन साल की सजा, पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी, और धारा 26 में तीन साल की सजा, पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी, दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी,30/09/24 को आरोप पत्र आई ओ, पु. अ .नि. नीतीश कुमार द्वारा न्यायालय में पेश करने के बाद अभियोजन की ओर से तेज़ी से सात गवाही पुरी कर वाद निष्पादन कराया गया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक अपर थानाध्यक्ष देव सुशील कुमार ने 04/07/24 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि अभियुक्त के पत्नी ने अभियुक्त द्वारा तलवार से हाथ काटने का प्राथमिकी 03/07/24 को कराई थी जिसकी प्राथमिकी संख्या – देव थाना -146/24 दर्ज कराई थी अभियुक्त की तलाश में छापामारी के दौरान देव थाना मोड़ से अभियुक्त पकड़ाया, अभियुक्त के निशानदेही से गैस गोदाम देव के झाड़ी में देशी कट्टा बरामद हुआ और हाई स्कूल देव कैम्पस में मट्टी खुदाई कर कुछ कारतूस बरामद किया गया था, अभियुक्त के पत्नी भी अभियुक्त पति के खिलाफ गवाही दी थी।