अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल पोक्सो जज लक्ष्मीकांत मिश्रा ने रफीगंज थाना कांड संख्या -405/23, पोक्सो केस न -120/23 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त चंदन कुमार को सज़ा सुनाई गई है स्पेशल पीपी शिव लाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त चंदन कुमार अतरौली ओबरा को भादंवि धारा -323 में एक साल की सजा और एक हजार रुपए जुर्माना, धारा -342 में एक साल की सजा और एक हजार रुपए जुर्माना तथा भादंवि धारा 376 एवं 4 पोक्सो एक्ट में दस साल की सजा और तीस हजार रुपए जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी सभी सजाएं साथ साथ चलेगी,अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त को 28/07/25 को दोषी ठहराया गया था अभियुक्त 08 माह 23 दिन जेल में रह चुका है अभियुक्त पर प्राथमिकी 09/09/23 को दर्ज कराई गई थी अभियुक्त पर आरोप गठित 04/04/24 को किया गया था, एक अन्य वाद में भी सज़ा सुनाई गई है, स्पेशल पीपी शिव लाल मेहता ने बताया कि गोह थाना कांड संख्या -195/23, पोक्सो केस न -122/23 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त सुधीर कुमार पिपरा गोह को भादंवि धारा -363 में पांच साल की सजा और बीस हजार रुपए जुर्माना लगाया है, भादंवि धारा 376 और 4 पोक्सो एक्ट में दस साल की सजा और तीस हजार रुपए जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी, सभी सजाएं साथ साथ चलेगी,अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त को 28/07/25 को दोषी ठहराया गया था, अभियुक्त पर 26/09/21 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी अभियुक्त पर आरोप गठित 22/11/23 को हुई थी अभियुक्त एक साल नो माह चार दिन जेल रह चुका है , स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि दोनों केस में पीड़िता को एक- एक लाख रुपए प्रतिकर देने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद को दिया गया है ।