बिहार में शराबबंदी कानून के तहत 9 लोगों को फांसी की सजा, 18 लोगों को आजिवन कारावास

पटना संवाद सूत्र खबर सुप्रभात समाचार सेवा

बिहार में शराबबंदी कानून के तहत की गई कार्रवाई को लेकर पुलिस मुख्यालय ने ब्योरा दिया है। इस कानून के तहत 18 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। वहीं 9 लोगों को कोर्ट ने मौत की भी सजा सुनाई है। 1 अप्रैल

2016 से 3 जुलाई 2025 तक शराब पीने से संबंधित 5,36,921 केस रजिस्टर्ड किए गए हैं। छापेमारी के लिए 10 विशेष अभियान दल (SOG) फिलहाल काम कर रहे हैं।