हत्या के जुर्म में छः अभियुक्तों को आजीवन कारावास

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे आठ न्यायधीश मनीष जयसवाल ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या -42/21, एसटीआर -246/21,32/24 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए छः अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है एपीपी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्त अजय सिंह, निर्मला देवी, रामप्रवेश सिंह, संतोष सिंह,संजीत सिंह और सुजीत सिंह कुंडा मुफ्फसिल को भादंवि धारा -302 में आजीवन कारावास की सजा,बीस हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना न देने पर तीन साल अतिरिक्त कारावास होगी, अभियुक्त संतोष सिंह और सुजीत सिंह को 27 आर्म्स एक्ट में भी सज़ा सुनाई गई है 27 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त संतोष सिंह और सुजीत सिंह को सात साल की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त सज़ा होगी, सभी सजाएं साथ साथ चलेगी,अभियोजन की ओर से 09 गवाही हुई थी , अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक रिंकु कुमार कुंडा मुफ्फसिल ने 05/03/21 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि हमारे चाचा अजय सिंह और रामप्रवेश सिंह गांव के मरहटिया से शमीम बगीचे के बीच खेत में आलू कोड़ रहे थे,सुचक रिंकु कुमार और मिकुं कुमार ने चाचा से पूछा कि हमारे बटाईदार को खेत में काम करने से मना क्यों कर दिया तब चाचा चाची और उनके पुत्र सहित अन्य ने हमला कर दिया सुजीत और संतोष गोली चलाने लगें मेरे भाई मिकुं कुमार को गोली लगने से मृत्यु हो गई थी,इस घटना के सभी छः अभियुक्तों को 16/07/25 को दोषी करार दिया गया था।